तलाक होने के बाद भी पति को देना होगा खर्चे यह समस्या हमसे एक व्यक्ति ने पूछा है उन्होंने लिखा है कि सर में गाजियाबाद का रहने वाला हूं मेरी उम्र 36 वर्ष है मेरा विवाह वर्ष 2008 में संपन्न हुआ था मेरी आर्थिक स्थिति के चलते मेरी पूर्व पत्नी ने मुझसे तलाक ले लिया था मेरा तलाक सन् 2014 में मेरठ न्यायालय में हुआ था
तलाक के बाद धारा 125 में खर्चे के मुकदमे का भी फैसला भी 2014 में ही हो गया था जिसके बाद कोर्ट के आदेश पर प्रतिमाह मुझे पूर्व पत्नी को 3500 रुपए का भुगतान करना पड़ता है जो मैं कोर्ट में जमा करवाता हूं भुगतान में 2000 रुपए मेरी पत्नी का और 1500 रुपए मेरी बेटी का होता है मेरी बेटी जो कि अब 7 वर्ष की है जो कि मेरी पूर्व पत्नी के साथ ही है चूंकि मैं अपने बुजुर्ग माता पिता के साथ रहता हूं
तलाक होने के बाद भी पति को देना होगा खर्चे

मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है अभी मुझे मालूम हुआ है कि मेरी पूर्व पत्नी डिग्री कॉलेज में प्राइवेट लेकचरार हो गई है सैलरी का मुझे नही पता कि कितनी मिलती है लेकिन प्राइवेट लेकचरार को भी लगभग 20 –25 हजार की सैलरी मिलती हैं मै यह जानना चाहता हूं कि मेरी पूर्व पत्नी नौकरी करते समय भी मुझसे खर्चा लेने की अधिकारी है?
क्या मुझे न्यायालय से कोई समाधान मिल सकता है? जिससे मुझे खर्चा न देना पड़े क्योंकि मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। कृपया उचित समाधान बताए
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तो यह तो इनकी समस्या हो गई इनके साथ साथ ऐसे सैकड़ों हजारों लोग है जिनकी यह समस्या हो सकती है तो चलिए मैं आपको इसका समाधान बताता हूं
आपको कोर्ट के सामने दो Fact Proof करने होंगे

पहला तो यह की आपकी आय नही है या आपकी आय बहुत ही कम है
दूसरा की आपकी पत्नी हकीकत मे 20–22 हजार रुपए कमाने लगी है
आप इन्हे प्रमाणित करने के लिए सबूत जुटाएं केवल आपके कहने से ही अदालत में यह दोनो Fact साबित नही हो जायेंगे अगर आप पर्याप्त सबूत जुटा लेते है और उन तथ्यों को साबित करने मे सफल हो जाते है तो धारा 127 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते है और शुरू में आदेश धारा 125 के अंतर्गत दिया गया है उसे संशोधित किया जा सकता है
बेटी को दी जाने वाली राशि बंद नही होगी तलाक होने के बाद भी पति को देना होगा खर्चे

अगर हकीकत में आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और आप इस तथ्य को प्रमाणित कर देते हैं तो पत्नी को दी जाने वाली मासिक भरण पोषण राशि बंद की जा सकती है लेकिन बेटी के लिए दी जाने वाली राशि कम होने की बिलकुल भी संभावना नहीं हैं
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तो दोस्तो बेसिकली इनका प्रश्न यह है की तलाक के बाद पत्नी को जो मेनटेंस देना फिक्स हुआ था क्या उस मेंनटेंस में किसी कारणों से कुछ चेंजेस किए जा सकते है या उस मेनटेंस को बंद किए जा सकते है
यदि पति की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं
इन्होंने जो कारण बताया है वह यह है कि मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और मेरी पत्नी अच्छे पैसे कमाने लगी हैं तो देखिए दोस्तो में आपको बता दूं
अगर तलाक के बाद मेनटेंस फिक्स होता है तो ऐसा नही है की वह मेनटेंस आपको जिंदगी भर देना पड़ेगा बल्कि उसके भी कुछ condition है

अगर आपकी आर्थिक स्थिति काफी कमजोर हो जाए या आपकी पत्नी अच्छे पैसे कमाने लगे या आपकी पत्नी दूसरी शादी कर ले तो उन condition पर आपको मेनटेंस नही देना पड़ेगा
कोर्ट के आदेश का करे इंतजार
इसके लिए कोर्ट पर आपको साबित करने की जरूरत है कि आर्थिक स्थिति काफी कमजोर है या फिर आपकी जो आय है वह बिल्कुल भी नही है आपकी जॉब छूट चुकी है या फिर यह साबित करने होंगे की पत्नी आपकी अच्छे खासे पैसे कमाने लगी है
अगर यह चीजे आप साबित कर देते हो तो फिर आपको अपने पत्नी को कोई भी मेनटेंस या कोई भी भरण पोषण नहीं देना पड़ेगा लेकिन अपनी लड़की को जो की 7 साल की है या 7 साल से कम की है उसको आप मेनटेंस देते हो तो वो मेनटेंस आपका बंद नहीं होगा उसमे ना ही कोई कमी होगी वो तो आपको देना ही पड़ेगा
तो दोस्तो आई होप की इस तलाक होने के बाद भी पति को देना होगा खर्चे क्वेश्चन आंसर से आपको कुछ तो फायदा हुआ होगा अगर आपको यह पोस्ट तलाक होने के बाद भी पति को देना होगा खर्चे अच्छी लगी हो तो इस जानकारी को अपने दोस्तो तक साझा करे।
